नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली खौफनाक सज़ा

Edited By suman, Updated: 16 Aug, 2018 11:26 AM

a minor punishment for minor offense

: रहली थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 जुलाई 2018 को 10 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायाधीश सुधांशु सक्सेना की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। मामले की ट्रायल मात्र 26 दिन में पूर्ण की गई। सागर जिले में दुष्कर्म के मामलों...

सागर : रहली थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 जुलाई 2018 को 10 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायाधीश सुधांशु सक्सेना की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। मामले की ट्रायल मात्र 26 दिन में पूर्ण की गई। सागर जिले में दुष्कर्म के मामलों में दो माह के अंदर फांसी की सजा सुनाए जाने का यह तीसरा मामला है।PunjabKesariलोक अभियोजन अधिकारी पीएल रावत रहली एवं राजीव रूसिया ने बताया कि आरोपी 40 वर्षीय नरेश परिहार पिता देव सिंह परिहार निवासी मुहली ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। इस पर धारा 376 ए, 376 बी , 5 स/6 पॉक्सो एक्ट का कायम किया गया। मामले को चिन्हित कर सनसनीखेज की श्रेणी में रखकर शीघ्र विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र मिश्रा ने की। विवेचना 72 घंटे में पूर्ण कर 21 जुलाई को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

 

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