दिग्विजय सिंह को कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका, बागी विधायकों से मिलने की अर्जी खारिज

Edited By Jagdev Singh, Updated: 18 Mar, 2020 06:30 PM

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कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को झटका देते हुए बागी विधायकों से मिलने की उनकी अर्जी खारिज कर दी। दिग्विजय सिंह ने अपनी अर्जी में मांग करते हुए कहा था कि कोर्ट पुलिस को आदेश दे कि वह बागी विधायकों से मिलने में कोई बाधा न...

बेंगलुरू/भोपाल: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को झटका देते हुए बागी विधायकों से मिलने की उनकी अर्जी खारिज कर दी। दिग्विजय सिंह ने अपनी अर्जी में मांग करते हुए कहा था कि कोर्ट पुलिस को आदेश दे कि वह बागी विधायकों से मिलने में कोई बाधा न पहुंचाए। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह की अर्जी खारिज कर दी है।

इसी दौरान दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बागी विधायकों से मिलने आज बेंगलुरू पहुंचे। वहीं इसके बाद दिग्विजय सिंह रमाडा होटल के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने दिग्विजय को हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया। पुलिस ने दिग्विजय सिंह के साथ कांतिलाल भूरिया और सचिन यादव को हिरासत में लिया। कांग्रेस के बागी विधायकों ने वीडियो जारी किया है। कांग्रेस के बागी विधायकों ने दिग्विजय से मिलने से इनकार किया है।

वहीं बागी विधायकों ने भी मुख्यमंत्री कमलनाथ के दावों को खारिज करते हुए कहा कि हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया, हम अपनी मर्जी से बेंगलुरू में हैं। बागी विधायकों ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक से अपील की है कि उन्हें किसी भी कांग्रेस नेता से मिलने के लिये न भेजा जाए। राज्यपाल लालजी टंडन की ओर से दो बार आदेश मिलने पर भी कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट से इनकार कर चुकी है। कांग्रेस अब अपने बागी विधायकों को मनाने की कोशिश में है। कांग्रेस से बागी हुए सिंधिया गुट के 22 विधायक 10 दिन से बेंगलुरु में ठहरे हैं।

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