Edited By Vikas kumar, Updated: 27 Dec, 2018 01:48 PM
मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कान्ता राव ने कहा है कि, 26 दिसम्बर के बाद निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के कोई भी अफसर का स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि आ...
भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कान्ता राव ने कहा है कि, 26 दिसम्बर के बाद निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के कोई भी अफसर का स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव हैं। इस कारण निर्वाचन कार्य में लगे अफसरों के तबादले निर्वाचन आयोग के बिना अनुमति के नहीं किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कांताराव ने कहा कि, 'जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का स्थानांतरण राज्य शासन के द्वारा नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही किसी भी अफसर का स्थानांतरण हो सकेगा।'
बता दें कि कमलानथ ने सरकार बनते ही लगातार तबादला करते हुए 26 जिलों के कलेक्टरों समेत कुल 42 अफसरों के तबादले के आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन अब चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आयोग की बिना अनुमति के तबादलों पर रोक लगा दी है।