Edited By Prashar, Updated: 15 Aug, 2018 05:15 PM
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पांच बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा क्यों दिया गया, इस पर सरकार 10 दिन में जवाब देगी। मंगलवार को यह मामला हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा था। शासन ने जवाब के लिए 10 दिन का वक्त और मांग लिया है।
इंदौर : मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पांच बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा क्यों दिया गया, इस पर सरकार 10 दिन में जवाब देगी। मंगलवार को यह मामला हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा था। शासन ने जवाब के लिए 10 दिन का वक्त और मांग लिया है।
हाई कोर्ट की डिविजन बेंच के समक्ष इस केस की सुनवाई हो रही है। याचिका में आरोप लगाया है कि जिन बाबाओं ने नर्मदा किनारे छह करोड़ पौधारोपण का भंडाफोड़ करने की घोषणा की थी, उन बाबाओं को एकाएक सरकार ने किस आधार पर राज्यमंत्री का दर्जा दे दिया। वैसे संविधान में राज्यमंत्री का दर्जा देने का प्रावधान नहीं है। सरकार तीन बार से जवाब के लिए वक्त मांग रही है। अब अगस्त के अंत में यह मामला सुनवाई के लिए फिर लगेगा।