मध्य प्रदेश राज्य शहरी आजीविका मिशन में हो रही मनमानी

Edited By suman, Updated: 20 Jun, 2018 05:56 PM

madhya pradesh state urban livelihood mission

केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में मनमानी को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने हर एक काम के लिए नोटिफिकेशन दिया हुआ है, लेकिन मध्यप्रदेश राज्य शासन ने अपने नोटिफिकेशन डालकर इस...

जबलपुर: केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में मनमानी को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने हर एक काम के लिए नोटिफिकेशन दिया हुआ है, लेकिन मध्यप्रदेश राज्य शासन ने अपने नोटिफिकेशन डालकर इस स्कीम को खराब कर रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अच्छे इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाई करने वाले युवाओं को इसमें लिया जाए, लेकिन राज्य शासन ने इसमें आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ अपने राज्य स्तरीय फायदे के लिए मन माने अधिनियमों और शर्तों को शामिल किया है। 

केंद्र सरकार ने कहा है कि 30 वर्ष तक की आयु के लोग लेने चाहिए, लेकिन मध्यप्रदेश शासन ने इसका पालन न करके 40 साल से ऊपर तक के लोगों को नौकरियां दी है।ऐसी बहुत सारी अनियमितताओं को लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि उनके पक्षकार ने सारे सरकारी संस्थानो में पत्र लिखकर सारी शिकायतें शासन के सामने रखी। कोई कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। याचिका दायर हो चुकी है और अब आगे देखना है कि न्यायालय इन अनियमितताओं पर क्या रूख अपनाती है। 

 

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