पत्नी के प्रेमी का सिर काटने वाले पति और उसके दो भाइयों को आजीवन कारावास

Edited By Prashar, Updated: 23 Jul, 2018 01:09 PM

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पत्नी के एक व्यक्ति से अवैध संबंध होने के संदेह में प्रेमी की सिर काटकर हत्या करने के आरोपी पति और उसके दो भाइयों को बंडा के अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना चार साल पहले दलपतपुर चौकी के तहत आने वाले मोहली हार के...

सागर : पत्नी के एक व्यक्ति से अवैध संबंध होने के संदेह में प्रेमी की सिर काटकर हत्या करने के आरोपी पति और उसके दो भाइयों को बंडा के अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना चार साल पहले दलपतपुर चौकी के तहत आने वाले मोहली हार के पास हुई थी।

अपर लोक अभियोजक आरएन यादव ने बताया कि 1 दिसंबर 2014 की शाम करीब 4 बजे बरखेड़ा निवासी आरोपी माखन, अर्जुन और जोधन पिता पूरन सिंह लोधी पकड़कर ले जा रहे थे। गांव का ही गजराज और हल्ले भाई राशन का सामान लेकर दलपतपुर से गांव लौट रहे थे। रास्ते में इन्हें कमलेश लोधी की बेटी मिली और घटना के बारे में बताया।

जैसे ही दोनों मोहली में कमल दर्जी के खेत पर पहुंचे तो देखा कि तीनों आरोपी राघवेंद्र को खेत में पटककर पीट रहे हैं। यह लोग जैसे ही उसे बचाने के लिए दौड़े तो आरोपी माखन ने राघवेंद्र का सिर तलवार से काट दिया और भाग गया। उसके दोनों भाई भी भाग गए। प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों को दोषी माना। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद तथा 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

आरोपी सिर काट हाथ में लेकर पहुंचा था चौकी
राघवेंद्र को मौत को घाट उतारने के बाद आरोपी उसका सिर हाथ में लेकर दलपतपुर चौकी पहुंच गया था। यहां उसने पुलिस को पूरी घटना बताई। साथ ही हत्या में प्रयुक्त तलवार और सिर भी पुलिस के सुपुर्द कर दिया था।
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