Edited By suman, Updated: 02 Aug, 2018 01:00 PM
किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी रामबिहारी कोल को विशेष न्यायाधीश कविता दीप खरे की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा इस मामले में रियायत नहीं दी जा सकती। इस मत के साथ अदालत ने दुष्कर्म के...
रीवा : किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी रामबिहारी कोल को विशेष न्यायाधीश कविता दीप खरे की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा इस मामले में रियायत नहीं दी जा सकती। इस मत के साथ अदालत ने दुष्कर्म के दो काउंट अपराध में आरोपी को दोषी करार दिया। घटना करीब ढाई साल पहले हुई थी।
अभियोजन के अनुसार गढ़वा थानाक्षेत्र में 6 फरवरी 2016 को आरोपी बहला फुसलाकर किशोरी को ले गया था। परिजन किशोरी को लाने उसके घर भी गए लेकिन उसने भगा दिया। पुलिस ने 26 मई 2016 को किशोरी को गढ़वा से बरामद किया था। उसकी शिनाख्तगी पर आरोपी को भी गिरफ्तार किया था।