महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को मिली ऐसी सज़ा

Edited By suman, Updated: 13 Sep, 2018 01:58 PM

such punishment received from a man

महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को बिजावर न्यायालय की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष अनुरागी ने भारतीय दंड विधान की धारा 354 में आरोपी को 1 साल कठोर कैद के साथ 500 रुपए जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है। एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने...

छतरपुर : महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को बिजावर न्यायालय की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष अनुरागी ने भारतीय दंड विधान की धारा 354 में आरोपी को 1 साल कठोर कैद के साथ 500 रुपए जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है। एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि 30 जुलाई 17 की शाम करीब 6 बजे फरियादिया अपने खेत पर काम करके बापस घर आ रही थी।
PunjabKesariतभी रास्ते में सटई का हीरालाल कुशवाहा ने फरियादिया के सामने आ गया। महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला ने विरोध किया। इस पर आरोपी अश्लील गालियां देते हुए परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला ने घर आकर घटना के बारे में अपने ससुर को बताया और थाना सटई में जाकर शिकायत दर्ज कराई। 

 

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