घर पर अकेली बच्ची को देख किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई सजा

Edited By suman, Updated: 20 Jan, 2019 03:39 PM

the only child at home saw the crime

नरसिंहपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पीडिता का करीबी रिश्तेदार बताया गया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

भोपाल: नरसिंहपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पीड़िता का करीबी रिश्तेदार बताया गया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवकांत पांडेय ने इस मामले की सुनवाई में 13 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में उसके करीबी रिश्तेदार चंनीलाल को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में माना है।

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अभियोजन के अनुसार 4 अप्रैल 2018 को घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार बघर पर अकेली थी, तभी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जांच के दौरान पुलिस का पता चला कि आरोपी ने इससे पहले भी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था।

 

 

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