Edited By Himansh sharma, Updated: 01 Jan, 2024 03:05 PM
भारत सरकार के द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1 अप्रैल 2024 से जो कानून लागू होने जा रहा है
इंदौर। (सचिन बहरानी): मध्य प्रदेश के इंदौर में हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक और बस ड्राइवर संगठन सड़क पर उतर गया है, उसे लेकर ट्रक और बस के ड्राइवरों के द्वारा आज गंगवाल बस स्टैंड पर चक्का जाम करते हुए हड़ताल की घोषणा कर दी गई, लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते जाम को हटा दिया गया ,विरोध स्वरूप बस स्टैंड पर बस और ट्रैकों का निकलना पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
आपको बता दें कि ड्राइवर हिट एंड रन मामले में नए कानून का विरोध कर रहे हैं। जिस में एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान रखा गया है, इसके विरोध में ट्रक ड्राइवरों और बस ड्राइवर के द्वारा कहा गया है जब तक कानून में सुधार नहीं होता तब तक हम अपने वाहन नहीं चलाएंगे, इस कानून में सुधार किया जाए और जो पुराना कानून है उसे ही रहने दिया जाए।
वहीं हड़ताल और चक्का जाम के संबंध में सीएसपी हेमंत सिंह चौहान ने बताया कि कुछ वाहन चालक यहां चक्का जाम के लिए बैठ गए थे, जिन्हें हटाया गया और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके थाने भेजा गया है।