MP में Amazon कंपनी के डायरेक्टर पर FIR, ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बेच रहे थे गांजा

Edited By meena, Updated: 21 Nov, 2021 02:00 PM

fir against the director of amazon company in mp

ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन(Amazon) के खिलाफ मध्य प्रदेश के भिंड में मामला दर्ज किया गया है। अमेजन पर ऑनलाइन गांजा बेचने का आरोप लगे हैं। भिंड पुलिस ने कुछ दिन पहले इस मामले में खुलासा किया था। जिसके तहत अमेजन के डायरेक्टर्स के खिलाफ स्वापक औषधि एवं...

भिंड: ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन(Amazon) के खिलाफ मध्य प्रदेश के भिंड में मामला दर्ज किया गया है। अमेजन पर ऑनलाइन गांजा बेचने का आरोप लगे हैं। भिंड पुलिस ने कुछ दिन पहले इस मामले में खुलासा किया था। जिसके तहत अमेजन के डायरेक्टर्स के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। भिंड एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 13 नवंबर को गोहद चौराहा पुलिस ने Amazon के ज़रिए गांजे की होम डिलीवरी किए जाने का खुलासा करते हुए कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक खरीददार था। पुलिस ने आरोपियों से करीब 21 किलो 734 ग्राम गांजा भी जब्त किया था। पुलिस इसकी जांच कर रही थी।

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एसपी ने बताया कि ग्वालियर निवासी ब्रजेंद्र तोमर और सूरज उर्फ कल्लू पवैया के पास 21.7 किलोग्राम गांजा बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर 13 नवंबर को जिले के गोहद थाने में एनडीपीएस कानून के तहत एफआईआर की थी। उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद ग्वालियर के एक अन्य निवासी मुकुल जायसवाल और भिंड के मेहगांव के निवासी और खरीदार चित्रा वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया।

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जांच से पता चला कि पवैया और जायसवाल ने बाबू टैक्स नाम की एक कंपनी बनाई और इसे एक विक्रेता के रुप में अमेजन पर पंजीकृत कराया था। उन्होंने कहा कि वे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से कंपनी के माध्यम से एक पौधा आधारित स्वीटनर (स्टीविया) के नाम पर गांजे की आपूर्ति करते थे। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेजन के एक प्रवक्ता ने कहा था कि कंपनी का मंच तीसरे पक्ष के विक्रेताओं को सीधे ग्राहकों को उत्पादों को प्रदर्शित करने, सूचीबद्ध करने और बिक्री करने में सक्षम बनाता है। कंपनी भारत में कानून के तहत प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं देती है। प्रवक्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर हमें सूचित किया गया और हम जांच अधिकारियों को आवश्यक सहयोग और समर्थन का भरोसा देते हैं।

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