कपिल सिब्बल ने की CM के OSD की पैरवी, IT Raid को बताया गलत

Edited By suman, Updated: 11 Apr, 2019 05:28 PM

kapil sibal misrepresented the cm s osd it raid wrongly

सीएम कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण ककक्ड़ की याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में गुरूवार को सुनवाई हुई। ककक्ड़ की पैरवी कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल कर र

इंदौर: सीएम कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ की याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में गुरूवार को सुनवाई हुई। कक्कड़ की पैरवी कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल कर रहे हैं। आयकर छापे की कार्रवाई को हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में चुनौती दी गई है। साथ ही गेट तोड़कर छापे के लिए घुसने के तरीके को लेकर याचिका दायर की गई है।

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कक्कड़ की पैरवी करते हुए कपिल सिब्बल ने दिया तर्क
हाईकोर्ट में प्रवीण ककक्ड़ की पैरवी करते हुए कपिल सिब्बल ने तर्क रखा कि 'बिना पर्याप्त जानकारी के ये छापा मारा गया। इन छापों की जानकारी राज्य पुलिस को नहीं दी गई। राज्य पुलिस को बताए बिना कार्रवाई करना गलत है, आयकर छापों में निजता के अधिकार का भी उल्लंघन किया गया।'

 

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सिब्बल ने कोर्ट में पैरवी करते हुए कहा, 'छापे के वक्त घर में एक स्पेशल चाइल्ड भी था जो इस पूरी कार्रवाई से डर गया।' प्रवीण कक्कड़ के वकील कपिल सिब्बल ने ये तर्क भी रखा कि 'बिना पंचनामा बनाए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को कैसे पता चल गया कि कितना माल ज़ब्त हुआ।' वहीं आयकर विभाग की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने तर्क रखा। उन्होंने कहा 'आयकर विभाग को धारा 132 के तहत पर्याप्त अधिकार है।'
 

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