व्यापमं घोटाले के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं- हाईकोर्ट

Edited By suman, Updated: 15 Dec, 2018 04:12 PM

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापमं घोटाले के तहत फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की ओएमआर शीट में छेड़छाड़ करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एसके सेठ और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने आरोपी को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने और उसके...

जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापमं घोटाले के तहत फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की ओएमआर शीट में छेड़छाड़ करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एसके सेठ और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने आरोपी को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने और उसके बाद वहीं नियमित जमानत अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता दी।

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भोपाल निवासी रोहित रॉय ने आवेदन पेश कर बताया कि उसने 2015 में आयोजित फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, इसलिए उसकी गड़बड़ी में कोई भूमिका नहीं है। सीबीआई की और से बताया गया कि आरोपी ने घोटाले के मुख्य आरोपी नितिम मोहिन्द्रा और चंद्रकांत शर्मा के साथ मिलकर ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की है। इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन आरोपी ने अभी तक जांच में सहयोग नहीं किया। सीबीआई भोपाल ने 2015 में आरोपी के खिलाफ मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

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