इस दिन से भोपाल में लागू होगी धारा-144, DC ने जारी किए निर्देश

Edited By shahil sharma, Updated: 18 Feb, 2021 01:46 PM

section 144 will impose from 22 february in bhopal

विधानसभा सत्र को देखते हुए DC भोपाल ने एक महीने के लिए जिले में धारा-144 लगाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद अब जिले में धरना प्रदर्शन समेत अन्य किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को लेकर प्रतिबंध रहेगा। जानकारी के मुताबिक 22 फरवरी से 23 मार्च तक जिले में...

भोपाल: विधानसभा सत्र को देखते हुए DC भोपाल ने एक महीने के लिए जिले में धारा-144 लगाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद अब जिले में धरना प्रदर्शन समेत अन्य किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को लेकर प्रतिबंध रहेगा।

जानकारी के मुताबिक 22 फरवरी से 23 मार्च तक जिले में धारा-144 लागू रहेगी। बजट सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं, जो 22 फरवरी से 26 मार्च तक सुबह 6 बजे से रात 12 बजे की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में लागू रहेंगे।

ये आदेश 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा में लागू रहेगा। नवीन विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब्बन चौराहा, ओमनगर और वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र धारा-144 के तहत जारी आदेश का प्रभाव क्षेत्र माना जाएगा। ये आदेश ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

शवयात्रा और बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार और मध्यप्रदेश शासन ने कोरोना के संबंध में जारी आदेशों, सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन और कार्य स्थल में एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा।

धारा-144 के नियम के अनुसार क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई व्यक्ति किसी जुलूस, प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा। वहीं, कांग्रेस पेट्रोल-डीजल सहित गैस के दामों पर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। ऐसे में इस आदेश में प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। क्षेत्र में पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की सख्त मनाही रहेगी।

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