शिवराज ने CM को याद दिलाया मादक पदार्थ मुक्त प्रदेश का वचन, लिखा पत्र

Edited By suman, Updated: 14 Mar, 2019 11:07 AM

shivraj reminds cm of drug free state written letter

नई आबकारी नीति में देश शराब की दुकान पर अंग्रेजी शराब बेचे जाने के सरकार के निर्णय पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपत्ति जताई है। शिवराज ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कांग्रेस के वचन पत्र...

भोपाल: नई आबकारी नीति में देश शराब की दुकान पर अंग्रेजी शराब बेचे जाने के सरकार के निर्णय पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपत्ति जताई है। शिवराज ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कांग्रेस के वचन पत्र में मादक पदार्थ मुक्त प्रदेश बनाने के वचन को भी याद दिलाया है। शिवराज ने पत्र में लिखा है कि 'भाजपा सरकार के समय हमने निर्णय लिया गया था कि प्रदेश में शराब की एक भी नई दुकान नहीं खोली जाएगी।'

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आगे लिखा कि, मुझे विश्वास था कि कांग्रेस उसी निर्णय को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आपका निर्णय राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य, युवाओं के भविष्य और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है।' उन्होंने कहा वर्तमान में देशी शराब की 2700 दुकान और 1000 विदेशी मदिरा की दुकान है। देश मदिरा की 2700 दुकानों पर विदेश मदिरा बेचने की अनुमति की आड़ में आपकी सरकार विदेशी मदिरा बेचने की अनुमति की आड़ में आपकी सरकार विदेश मदिरा की। 2700 नई दुकानें खोले दे रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है| शिवराज ने पत्र में कांग्रेस के वचन पत्र का भी जिक्र किया है।  जिसमें लिखा मादक पदार्थ मुक्त प्रदेश बनाएंगे। शिवराज ने सरकार इस तुरंत इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है।'

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ये है नई आबकारी नीति
दरअसल, नई आबकारी नीति में एक अप्रैल से दुकानों के रेट पिछले साल से 20 प्रतिशत बढ़ाने के बाद ही उनका नवीनीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। जो दुकानें बीस प्रतिशत रेट नहीं बढ़ाएंगी उनके ठेके निरस्त किए जाएंगे। इसके बाद उक्त दुकान की नीलामी नए सिरे से की जाएगी। नई आबकारी नीति में कमाई बढ़ाने के लिए नई शर्त भी जोड़ दी गई है| लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हो जाने के चलते सरकार इसे लागू नहीं करा सकती। जिसके चलते आबकारी विभाग ने केंद्र से अनुमति मांगी है। अब आयोग की अनुमति के बाद सरकार लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत वृद्धि करने के बाद शराब की दुकानों की नीलामी करेगी। अभी तक देसी शराब की दुकान पर देसी ही बिक सकती थी, विदेशी बेचे जाने का कोई प्रावधान नहीं था।
 

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क्लेक्टर से लेनी होगी अनुमति
नई व्यवस्था के तहत देसी शराब की दुकान का ठेकेदार यदि विदेशी बेचना चाहता है तो उसे जिला आबकारी अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। जिसे अनुमति के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा, जहां से अनुमति के बाद उसे विदेशी शराब बेचने की अनुमति मिल जाएगी। इसमें नई बात यह रहेगी कि उसे अंग्रेजी शराब बेचने के लिए अलग से एक्साइज ड्यूटी की राशि जमा करनी होगी यानी सरकार ने कमाई का नया जरिया निकाल लिया है। राज्य सरकार ने 2019-20 के लिए एफएल-3 होटल बार लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है, जबकि अन्य क्लब लाइसेंस में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है।

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