Edited By Vikas kumar, Updated: 19 Jan, 2019 12:10 PM
प्रदेश के सागर में ''आप'' प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीना अपर न्यायालय ने राष्ट्र ध्वज के अपमान करने के मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदे...
सागर: प्रदेश के सागर में 'आप' प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीना अपर न्यायालय ने राष्ट्र ध्वज के अपमान करने के मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के दस अन्य लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिया है। मामला 2014 का है जब केंद्र सरकार के खिलाफ 'आप' ने दिल्ली के अलावा मध्यप्रदेश के सागर में विरोध प्रदर्शन किया था।
जानकारी के अनुसार राजेंद्र मिश्र नाम के एक अधिवक्ता ने सागर जिले की कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 'आप' कार्यकर्ताओं ने चुनाव चिह्न झाड़ू को तिरंगे के साथ लहराया था। याचिकाकर्ता ने इसे राष्ट्रध्वज का अपमान बताया और कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
पांच साल बाद अदालत ने दिया FIR का आदेश
मामले के करीब 5 साल बाद अदालत ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है। सूत्रों से पता चला है कि कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सागर, बीना, खुरई और दिल्ली में केस दर्ज किए जाएंगे। माना जा रहा है कि FIR दर्ज होने से सीएम केजरीवाल मुसीबत में फस सकते हैं। वहीं इस मामले को लेकर 'आप' और केजरीवाल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
मामले में बीना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आप कार्यकर्ता गीता पटेल, जगप्रीत क्षितिज, अतुल मिश्रा पर जीरो एफआईआर दर्ज की है। थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एसपी द्वारा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज करने की बात कही है।