छतरपुर के दो IAS अफसरों को हाईकोर्ट से झटका, पूर्व कलेक्टर और CEO को 7-7 दिन का कारावास व 50-50 हजार रू. जुर्माना

Edited By meena, Updated: 18 Aug, 2023 06:13 PM

high court sentenced two ias officers of chhatarpur

छतरपुर के इतिहास में पहली बार 2 IAS अधिकारियों को हाईकोर्ट ने सजा सुनाई है

छतरपुर (राजेश चौरसिया) : छतरपुर के इतिहास में पहली बार 2 IAS अधिकारियों को हाईकोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया है। जहां छतरपुर जिले के तत्कालीन पूर्व कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह और जिला पंचायत CEO अमर बहादुर सिंह को हाई कोर्ट ने सजा दी है। हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलुवालिया की एकल पीठ ने दोनों IAS अधिकारियों को 7-7 दिन का कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों अधिकारियों को कोर्ट रूम में गिरफतार कर रजिस्ट्रार के सामने पेश किया गया।

बता दें कि छतरपुर स्वच्छता मिशन के तहत दोनों अधिकारियों ने जिला समन्वयक के पद पर नियुक्त रचना द्विवेदी का स्थानांतरण बड़ा मलहरा कर दिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि संविदा नियुक्ति में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2020 को स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद याचिकाकर्ता को बड़ा मलहरा में ज्वाइन नहीं करने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस कारण याचिकाकर्ता ने उक्त अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। 

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