Edited By suman, Updated: 21 Dec, 2018 02:57 PM
मध्यप्रदेश के भिंड में अदालत ने अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष साबित होने पर 10 साल के कारावास और 9 हजार रूपयें के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार भिंड जिले के ऊमरी थाने के चरी कनावर गांव की निवासी नाबालिग किशोरी 8...
भिंड: मध्यप्रदेश के भिंड में अदालत ने अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष साबित होने पर 10 साल के कारावास और 9 हजार रूपयें के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार भिंड जिले के ऊमरी थाने के चरी कनावर गांव की निवासी नाबालिग किशोरी 8 अक्टूबर 2017 को अपनी मां के साथ आंगन में सो रही थी। वह रात में शौच के लिए गई थी, उसी समय पड़ोस में रहने वाला शिवबहादुर सिंह भदौरिया वहां आ गया।
उसने नाबालिग को छत पर बुलाया। नाबालिग के छत पर पहुंचने पर आरोपी उसे बंधक बनाकर जंगल में ले गया। आरोपी ने उसके साथ 9 अक्टूबर को दुष्कर्म किया। इस बीच परिजनों ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस और परिजनों ने उसे 10 अक्टूबर की रात में आरोपी से छुडाया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म और पोस्को एक्ट में केस दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया। यहां जिला न्यायालय के षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता गोयल ने सुनवाई के दौरान आरोपी का दोष साबित होने पर कल उसे 10 साल की कैद और नौ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।