एक दिन में 8 लोगों को बांट दिया 32 लाख का लोन, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By suman, Updated: 09 Sep, 2018 04:10 PM

distribution of 32 lakh loans to 8 people in a day

फर्जी दस्तावेजों के जरिए SBI के जीसीएफ शाखा से लोन निकालकर 32 लाख का गबन करने वाले तत्कालीन बैंक मैनेजर अरविंद श्रीवास्तव व बिल्डर नरेंद्र शर्मा को CBI की विशेष अदालत ने 8 अलग-अलग मामलों में 5-5 साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी जिससे...

जबलपुर : फर्जी दस्तावेजों के जरिए SBI के जीसीएफ शाखा से लोन निकालकर 32 लाख का गबन करने वाले तत्कालीन बैंक मैनेजर अरविंद श्रीवास्तव व बिल्डर नरेंद्र शर्मा को CBI की विशेष अदालत ने 8 अलग-अलग मामलों में 5-5 साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी जिससे आरोपी को 40-40 साल की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा बैंक मैनेजर पर 24 लाख और बिल्डर पर 16 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। विशेष न्यायाधीश माया विश्वलाल की कोर्ट ने फर्जीवाड़े में शामिल 7 कर्जदारों को भी 5-5 साल का कारावास व 2-2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया।
PunjabKesariCBI के विशेष लोक अभियोजक विवेक सिन्हा ने बताया कि बैंक मैनेजर अरविंद श्रीवास्तव ने 2002 में आकांक्षा बिल्डर्स के संचालक नरेंद्र शर्मा व उनके भाई प्रमोद शर्मा के साथ मिलकर आशियाना अपार्टमेंट के निर्माण के नाम पर 32 लाख का लोन पास किया। लोन के लिए 8 लेनदारों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। एक ही दिन में सभी 8 प्रकरण पेश किया गया और सभी को 4-4 लाख रुपए का लोन पास कर दिया गया। उसी दिन सभी को चेक भी दे दिए गए। शिकायत पर सीबीआई ने जांच के बाद बैंक मैनेजर, बिल्डर्स नरेंद्र शर्मा व प्रमोद शर्मा (न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान मृत्यु) के खिलाफ आठ अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। वहीं आठ लेनदार शैलेष शर्मा, रमेश शर्मा, राजेश शर्मा समेत 8 पर भी मामला दर्ज किया गया था।

 

 

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