कमलनाथ सपोर्ट नहीं कर रहे...सीडी और पेन ड्राइव तक नहीं पहुंच पाई SIT, हनी ट्रैप केस में सरकारी वकील का बयान

Edited By meena, Updated: 29 Jan, 2024 04:59 PM

hearing in honey trap case in indore court

स्पेशल कोर्ट में आज बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की सुनवाई हुई

इंदौर(सचिन बहरानी): स्पेशल कोर्ट में आज बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की सुनवाई हुई। आरोपी द्वारा सीआरपीसी 173 के प्रतिवेदन, कमलनाथ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनी ट्रैप की सीडी और पेन ड्राइव होने को लेकर SIT का जवाब और आरोपी रूपा अहिरवार द्वारा कोर्ट में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर मोबाइल की मांग करना... इन तीनों ही बिंदुओं पर आज कोर्ट में सुनवाई होना थी लेकिन शासकीय अधिवक्ता ने आज कोर्ट के समक्ष एसआईटी प्रमुख विपिन माहेश्वरी के रिटायरमेंट के बाद नए एसआईटी प्रमुख नियुक्त होने के बाद उनका ट्रेनिंग पर जाने के कारण जवाब प्रस्तुत नहीं हो सका। कोर्ट की समक्ष यह बात रखी है और इसके साथ ही रूपा अहिरवार द्वारा मोबाइल की मांग को लेकर शासकीय अधिवक्ता ने इस पर सहमति जताई है।

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वकील मनोज तिवारी ने बताया अब इस पूरे मामले में 10 फरवरी 2024 को सुनवाई में दूसरे बिंदुओं का जवाब शासकीय अधिवक्ता देंगे। इसके साथ ही कमलनाथ इस पूरे मामले में जांच में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बात भी शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में कही है।

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क्योंकि पूर्व सीएम ने केस से जुड़ी सीडी और पेन ड्राइव होने का दावा किया था लेकिन एसआईटी ने पूर्व सीएम कमलनाथ से 2 जून 2021 को मिलने का समय लिया था, तब वे इस दौरान अपने श्यामला हिल्स बंगले पर मौजूद नहीं रहे जिसके कारण एसआईटी द्वारा कमलनाथ के बयान और सीडी पेन ड्राइव को लेकर पूछताछ नहीं की जा सकी।

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ये था हनी ट्रेप केस

17 सितंबर 2019 को पहली बार हनीट्रेप का मामला सामने आया था। जिसमें नगर निगम इंदौर के चीफ इंजीनियर रहे हरभजनसिंह को युवतियों ने अश्लील वीडियो भेजकर 3 करोड़ की डिमांड की थी। पलासिया थाना पुलिस ने मामले की जांच तो इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क सामने आया। मामले में कई बड़े नेता और पुलिस अधिकारियों के नाम भी सामने आए, जो इस षडयंत्र के शिकार हुए थे। इनमें मुख्य आरोपी आरती दयाल, मोनिका यादव, श्वेता जैन, श्वेता जैन, बरखा सोनी, ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। हालांकि बाद में सभी की जमानत मिल गई थी।

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कमलनाथ ने किया था सीडी और पेन ड्राइव होने का दावा

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 21 मई 2021 को मीडिया से चर्चा के दौरान हनी ट्रैप की सीडी और पेन ड्राइव होने का दावा किया था। कोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने कमलनाथ से नोटिस देकर दोनों सीडी और पेन ड्राइव की जानकारी मांगी है। हालांकि, बाद में कमलनाथ यह कहा था कि उन्होंने सिर्फ 29 सैकेंड की क्लिप देखी है।

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