एक्सीडेंट में पुलिसकर्मी की मौत पर इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिए पैसे, अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Edited By meena, Updated: 09 Jan, 2021 05:28 PM

insurance company did not pay money on the death of a policeman in an accident

हादसे में पुलिसकर्मी की मौत के मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक्सीडेंट क्लेम का मुवावजा चुकाने के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58  हजार रुपए पीड़ित परिजनों को देने के लिए आदेश दिया...

इंदौर(सचिन बहरानी): हादसे में पुलिसकर्मी की मौत के मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक्सीडेंट क्लेम का मुवावजा चुकाने के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58  हजार रुपए पीड़ित परिजनों को देने के लिए आदेश दिया है।

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दरअसल भुसावल में रेलवे जीआरपी थाने में पदस्थ जितेंद्र सेन अगस्त 2018 में खंडवा से अपनी ड्यूटी के लिए भुसावल के लिए निकले थे। उसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पुलिस कर्मी जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल द्वारा मान्य न्यायालय में गुहार लगाई थी कि जितेंद्र सेन परिवार के एकमात्र कमाने वाले औऱ परिवार के बड़े सदस्य थे। उनके जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई।

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कोर्ट में परिजनों ने बताया कि कोविड-19 के दौर में जितेंद्र सेन उनके परिवार व अपना जीवन यापन आर्थिक तंगी के बीच कर रहा था। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों के तर्क सुनने के बाद जज ने फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार रुपए परिजनों को क्षति पूर्ति के रूप में राशि देने के आदेश किए हैं।

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