मप्र उच्च न्यायालय ने इंदौर में मोदी के कार्यक्रम को दी हरी झंडी

Edited By kamal, Updated: 16 Jun, 2018 02:27 PM

mp high court gives indictment to modi s program in indore

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने प्रदेश सरकार की पुनरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 जून को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रस्तावित सार्वजनिक कार्यक्रम को अनुमति दे दी। वर्ष 2009 में उच्च न्यायालय में दायर एक...

इंदौर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने प्रदेश सरकार की पुनरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 जून को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रस्तावित सार्वजनिक कार्यक्रम को अनुमति दे दी। वर्ष 2009 में उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर सुनाये गये आदेश के कारण इस सरकारी स्टेडियम में गैर खेल गतिविधियों के लिये अदालत की पूर्व अनुमति जरूरी है। 

उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ के न्यायमूर्ति वि​वेक रूसिया और न्यायमूर्ति एस के अवस्थी ने सभी संबंधित पक्षों को सुना। इसके बाद नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री की विशिष्ट मौजूदगी में 23 जून को प्रस्तावित "स्वच्छता पर्व" को अनुमति दी। बहरहाल, अदालत ने ताकीद की कि प्रदेश सरकार इस आयोजन के संपन्न होने के तीन दिन के भीतर स्टेडियम को उसके मूल स्वरूप में लौटाये। 

प्रदेश सरकार की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका के पक्ष में पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज द्विवेदी ने अदालत को बताया कि मोदी की हिफाजत का जिम्मा उठाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) ने अपने हालिया निरीक्षण के दौरान नेहरू स्टेडियम को प्रधानमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रम के लिये उपयुक्त पाया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अवकाशकालीन पीठ के सामने यह तर्क भी रखा कि नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री का सार्वजनिक कार्य​क्रम प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है और इस आयोजन का किसी राजनीतिक गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है। 

 

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