खुले बोरवेल से मौत पर जुर्माने के साथ होगी सजा, देश में पहली बार कानून बनाने जा रही मोहन सरकार

Edited By meena, Updated: 19 Jun, 2024 02:40 PM

mohan government is going to make a law on death due to open borewell

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार खुले बोरवेल की वजह से होने वाली बच्चों की मौतों को गंभीरता से लेते हुए कानून बनाने जा रही है...

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार खुले बोरवेल की वजह से होने वाली बच्चों की मौतों को गंभीरता से लेते हुए कानून बनाने जा रही है। इसके तहत बोरवेल खुला छोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। बोरवेल को लेकर कानून बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। विधानसभा के जुलाई में होने वाले मानसून सत्र में विधेयक को पेश किया जाएगा।

आरोपी के लिए सजा होगी तय

प्रदेश में खुले बोरवेल में गिरने से हो रही बच्चों की लगातार मामले सामने आए हैं। ऐसे में कई बार हाईकोर्ट भी राज्य सरकार की क्लास लगा चुकी है। ऐसे में अब मोहन सरकार जल्द ही कानून बनाने की तैयारी में हैं। इस कानून के तहत बोरवेल दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक पेश करेगी। सरकार के नए बिल में खुले बोरवेल में बच्चों की मौत के जिम्मेदारों से मोटे जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान होगा।  

बोरवेल में किसी की मौत ना हो इसको लेकर सरकार जिम्मेदारी तय करेगी। साथ ही खुदाई के बाद बोरवेल को ढकने की भी जिम्मेदारी तय करनी होगी और अगर किसी की जान जाती है तो तो दोषी को जेल भेजा जाएगा। अफसरों की जिम्मेदारी तय होने के साथ ही बोरवेल वाले के मालिक पर भी केस दर्ज होगा। 

बता दें कि कुछ महीने पहले रीवा के मनीका गांव में 6 साल के मयंक की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी। बच्चे के गिरने के बाद 45 घंटे रेस्क्यू बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका था। मामले को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की क्लास लगाई थी और कहा था कि राज्य सरकार खुले बोरवेल में गिरकर बच्चों की मौत के संवेदनशील मुद्दे पर लापरवाह रही है। इसे लेकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

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