RTO के पूर्व आरक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, भोपाल कोर्ट में लगाई थी अर्जी

Edited By Himansh sharma, Updated: 26 Dec, 2024 06:24 PM

anticipatory bail plea of  former rto constable rejected

पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है

भोपाल। RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है, आपको बता दें कि गुरुवार को सौरभ के वकील राकेश पराशर ने अग्रिम जमानत याचिका फाइल की थी और जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होना थी। लेकिन वकील के अनुरोध पर जज ने गुरुवार को ही इस मामले की सुनवाई की और सौरभ शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया गया है।

बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा के वकील का कहना था कि आरोपी लोक सेवक नहीं है, उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए न्यायालय ने अपने आदेश में उसे लोक सेवक मानते हुए और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि लोकायुक्त टीम को छापेमारी में सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर से 7.98 करोड़ रुपये की चल संपत्ति मिली है, जिसमें 2.87 करोड़ रुपये नकद और 234 किलोग्राम चांदी शामिल है। इसके अलावा भोपाल के जंगल में लावारिस कार में से 10 करोड़ कैश और 52 किलो सोना भी मिला है।

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