Edited By meena, Updated: 22 Dec, 2023 05:50 PM
क्रिसमस पर उज्जैन जिला शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है...
उज्जैन (विशाल सिंह): क्रिसमस पर उज्जैन जिला शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आदेश के मुताबिक, मिशनरी स्कूल में संचालक अपनी मर्जी से बच्चों को सांता क्लाज की वेशभूषा नहीं पहना पाएंगे। अगर किसी बच्चे को सांता क्लाज की ड्रेस पहनानी है तो उससे पहले बच्चे के माता-पिता से लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि अनुमति के बिना बच्चों को सांता क्लाज की वेशभूषा पहनाई तो स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी।
उज्जैन जिला प्रशासन ने 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस फेस्टिवल को लेकर गाइड लाइन जारी की है। इसी के चलते 21 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने सभी निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए। आदेशानुसार कहा कि कोई भी निजी स्कूल बिना अनुमति के बच्चों को सांता क्लाज नहीं बनाएगा। क्रिसमस पर स्कूलों में बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनाने के पहले उनके परिजनों से अनुमति लेना जरूरी होगी। बीआरसी संजय शर्मा के अनुसार, क्रिसमिस के दौरान कई परिजनों ने बच्चों को सांता क्लाज बनाने पर एतराज जताया था। कई निजी स्कूल क्रिसमिस पर सांता क्लॉज की विशेष वेशभूषा पहना कर प्रदर्शन करते हैं। इसके कारण कई बार विवाद की स्थिति बनती है। इसलिए इस बार क्रिसमस के पहले जिले के सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए है।
वही मामले में कैथोलिक चर्च के बिशप सेबस्टीन ने कहा कि हम आदेश का पालन करेंगे। हमेशा परिजनों से अनुमति ली जाती है। हमारे स्कूलों में सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए हमने चर्च के अधीन आने वाले सभी स्कूलों के मैनेजर को आदेश जारी किया है कि परिजनों से अनुमति ले।