मध्य प्रदेश पहुंची दिल्ली की CBI टीम, CBI के ही डीएसपी सहित कई लोग गिरफ्तार, मचा हड़कंप

Edited By meena, Updated: 19 Aug, 2024 06:57 PM

delhi s cbi team reached mp dsp and many others arrested

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में सीबीआई ने दबिश देकर दो लोगों को गिरफ्तार किया है...

सिंगरौली (अंबुज तिवारी) : मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में सीबीआई ने दबिश देकर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने मिनीरत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारियों के यहां से लगभग 4 करोड़ रूपए कैश बरामद किया हैं। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में बिचौलिए का कार्य करने वाले संविदाकार रविशंकर सिंह और मिनीरत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी के निजी सचिव सूबेदार ओझा शामिल हैं। इनके आवास से सीबीआई ने 3 करोड़ 85 लाख रुपए नगदी सहित कई संदिग्ध दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं।

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रिश्वत खोरी से जुड़ा है मामला

शनिवार रात की गई सीबीआई की यह पूरी कार्यवाही का मामला रिश्वत खोरी से जुड़ा बताया जा रहा है। इससे पहले सीबीआई के उप पुलिस अधीक्षक जेजे दामले को जबलपुर में 05 लाख की रिश्वत लेने के मामले में दिल्ली सीबीआई की टीम गिरफ्तार कर चुकी है। डीएसपी जेजे दामले ने यह रिश्वत सिंगरौली में स्थित मेसर्स संगम इंजीनियरिंग के मालिक रविशंकर के सहयोगी दिवेश सिंह के खिलाफ सीबीआई में लंबित मामले को दबाने के लिए लिया थी.सीबीआई ने एनसीएल अधिकारियों और संविदाकारों के बीच मध्यस्थता करने वाले मेसर्स संगम इंजीनियरिंग के मालिक रविशंकर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है।

एनसीएल के अधिकारी ने आवास पर छुपा रखे थे रिश्वत के 4 करोड़ रुपए

मध्यप्रदेश पहुंची दिल्ली सीबीआई की 22 सदस्यीय टीम को कार्यवाही के दौरान सीएमडी के निज सचिव सूबेदार ओझा के आवास से मिले 03 करोड़ 85 लाख रूपए एनसीएल में कार्यरत संविदाकारों और अधिकारियों द्वारा दिए बताए जा रहे हैं। यह रकम एनसीएल में कार्यरत संविदाकारों से उनके पक्ष में कार्य करने के लिए ली गई थी।

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इन लोगों के खिलाफ दर्ज है मामला

सीबीआई ने जिस मामले में यह कार्यवाही की है उसमें बसंत कुमार सिंह (प्रबंधक एनसीएल प्रशासन), जेजे दामले (उपपुलिस अधीक्षक सीबीआई एसीबी जबलपुर), सूबेदार ओझा (प्रबंधक सचिवालय), रविशंकर सिंह और उसका सहयोगी दिवेश सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। इनके खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 7, 7 ए, 8 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था।

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