Edited By Vikas Tiwari, Updated: 25 Jun, 2023 12:14 PM
रीवा में आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने शिक्षा विभाग के एक बाबू को कोर्ट ने जेल भेज दिया है.
रीवा (गोविंद सिंह): आय से अधिक संपत्ति मामले में शिक्षा विभाग के एक बाबू को कोर्ट ने जेल भेज दिया है. बेटे और पत्नी को जमानत दे दी गई. इस मामले में EOW ने ढाई वर्ष पहले कार्रवाई की थी, जिसकी विवेचना कर शनिवार को ईओडब्ल्यू ने चालान पेश किया. इस मामले में ईओडब्ल्यू ने आरोपी बाबू महेंद्र सिंह, उसकी पत्नी और बेटे को भी आरोपी बनाया था. शिक्षा विभाग के पहाड़ी सर्किल में पदस्थ लिपिक सहायक ग्रेड 3 महेंद्र प्रताप सिंह निवासी गनिगवां जिला रीवा के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी. गोपनीय सत्यापन के बाद माह सितंबर 2020 में अपराध क्रमांक 15/20 धारा 120बी आईपीसी 13 (1) बी, 13 (2) पीसी एक्ट 1988 संशोधन अधिनियम 2018 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के निवास में 11 सितंबर 2020 को छापा डाला गया था.
आरोपी की पत्नी और बेटे को मिली जमानत
पूरी जांच के बाद 2.50 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति उजागर हुई थी, जिसमें से 86 लाख की वैध संपत्ति एवं 1.64 करोड़ की अवैध अनुपातहीन संपत्ति उजागर हुई. विवेचना पूर्ण कर आरोपी महेंद्र प्रताप सिंह उनकी पत्नी रीता सिंह और पुत्र हिमांशु सिंह के खिलाफ चालान विशेष न्यायालय पीसी एक्ट रीवा में प्रस्तुत किया गया. जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी की पत्नी रीता सिंह व पुत्र हिमांशु सिंह को जमानत पर छोड़ा गया। जबकि आरोपी महेंद्र प्रताप सिंह का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल वारंट तैयार कर जेल भेज दिया गया है.