छुट्टी वाले दिन लगी हाईकोर्ट, कंप्यूटर बाबा के मामले में हुई सुनवाई, मिली राहत

Edited By meena, Updated: 16 Nov, 2020 09:48 AM

computer baba gets relief from high court

अवैध अतिक्रमण, शासकीय कार्य में बाधा डालने, एससी एसटी एक्ट और अन्य मामलों में सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल न्याय को लेकर कंप्यूटर बाबा की ओर से हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। इंदौर की हाई कोर्ट खंडपीठ ने रविवार...

इंदौर(सचिन बहरानी): अवैध अतिक्रमण, शासकीय कार्य में बाधा डालने, एससी एसटी एक्ट और अन्य मामलों में सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल न्याय को लेकर कंप्यूटर बाबा की ओर से हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। इंदौर की हाई कोर्ट खंडपीठ ने रविवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए है कि कंप्यूटर बाबा को 151 धारा के मामले में जमानत दी जाए और साथ ही उन पर लगे अन्य मामलों में 16 नवंबर को ही जिला कोर्ट के न्यायाधीश सुनवाई करें।

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वही संबंधित एसडीएम को भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आज की तारीख यानी 15 नवंबर को ही साढ़े 5 लाख की बैंक गारंटी पर कंप्यूटर बाबा को जमानत दी जाए। यदि याचिकाकर्ता साढ़े 5 लाख बैंक गारंटी जमा नहीं कर पाते तो इसके एवज में सेंट्रल जेल के अधीक्षक के नाम 50 हज़ार का बांड देकर बाबा को जमानत दी जाए। इसके पहले भी कंप्यूटर बाबा को जमानत मिलने में कई बार पेच फस चुके थे लेकिन बाबा की ओर से हाईकोर्ट की शरण ली गई और हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत कंप्यूटर बाबा को मिली है।

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बता दें कि नर्मदा न्यास के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश में उपचुनाव के पहले सभी 28 सीटों पर लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी स्थित आश्रम और आरामगाह पर कार्रवाई की गई थी। ये आश्रम और विश्राम गृह शहर के ग्राम जम्बुड़ी हप्सी में सर्वे नम्बर 610/1 और खसरा नम्बर 610/2 और 603 की कुल 46 एकड़ भूमि थी जिसके एक बड़े हिस्से पर कम्प्यूटर बाबा द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया था।

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प्रशासन ने रविवार 8 नवंबर सुबह एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 100 से अधिक निगम वाहनों और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस दौरान विरोध के स्वर भी उठे लेकिन प्रशासन ने शांति भंग करने ले आरोप में वारंट जारी कर कंप्यूटर बाबा सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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