Edited By Himansh sharma, Updated: 14 Aug, 2024 10:24 PM
लहसुन सब्जी है या मसाला आखिरकार इसका फैसला हो गया है
इंदौर। लहसुन सब्जी है या मसाला आखिरकार इसका फैसला हो गया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 9 साल पुराने मामले में फैसला सुना दिया है और कहा है कि लहसुन को सब्जी भी माना जाए। किसानों को भी बड़ी राहत मिल गई है, किसान कृषि उपज मंडी और सब्जी मंडी में लहसुन बेच सकते हैं। आपको बता दें की मंडी अधिनियम के तहत लहसुन को केवल चटनी मसाला कैटेगरी में ही रखा जाता था। लेकिन इस फैसले के बाद लहसुन को सब्जी मंडी दोनों कैटेगरी में रख सकेगी।
हाई कोर्ट की इंदौर बेंच का कहना है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, यह उनके विवेक पर है कि वह लहसुन को कमीशन एजेंट के माध्यम से सब्जी मंडी में बेचना चाहते हैं या कृषि उपज मंडी में सीधे थोक खरीदार को बेचना चाहते हैं। आपको बता दें कि अगर किसान सब्जी मंडी में कमीशन एजेंट के जरिए फसल बेचता है तो उसे पेमेंट भी जल्दी मिल जाता है। लेकिन कृषि उपज मंडी में खरीदार को माल बेचने पर पेमेंट का इंतजार करना पड़ता है।
हाई कोर्ट ने कहा है कि किसान अपनी सुविधा के अनुसार लहसुन को कृषि उपज मंडी के अलावा सब्जी मंडी में व्यापारियों को भी भेज सकते हैं। मंडी बोर्ड के अनुसार लहसुन को पहले सिर्फ चटनी मसाला माना जाता था लेकिन अब नई व्यवस्था के बाद प्याज और लहसुन एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे।