MP News: यूनियन कार्बाइड के कचरे को डिस्पोजल मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 6 सप्ताह का समय

Edited By meena, Updated: 06 Jan, 2025 02:27 PM

high court s decision on union carbide s waste

पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने पर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है...

भोपाल : पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने पर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है। हाई कोर्ट के फैसला के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में कहा कि हमने जो कहा था वही बात हमने हाईकोर्ट में भी रखी है। हमने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार हमने यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में शिफ्ट किया था। पीथमपुर में जन भावनाओं के साथ बाकी सभी पक्षों को सुनने का मौका मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस बात को माना है और सभी पक्षों को सुनने के लिए 6 सप्ताह का वक्त दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट अपना फैसला देगा। इस फैसले के लिए मैं हाई कोर्ट को धन्यवाद देता हूं।

हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह सरकार की मंशा को जानकर दिया है। हम हाईकोर्ट की परामर्श के बाद ही आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि हम सब की आस्था और विश्वास हाईकोर्ट में है। मैं भी यही कहना चाहूंगा की सभी पक्ष न्यायालय के सामने अपनी बात रखें। फैसला हम सब की आशा अपेक्षा के अनुसार आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं क्षेत्र के लोगों से कहूंगा कि वह हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखें अभी समय है।

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