बेलेश्वर महादेव बावड़ी हादसे में दोनों आरोपी दोषमुक्त, 36 लोगों की हुई थी मौत

Edited By meena, Updated: 03 Apr, 2025 07:45 PM

both the accused in beleshwar mahadev bawdi accident were acquitted

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज से दो साल पहले तीस मार्च 2023 राम नवमी के दिन पटेल नगर स्थित...

इंदौर (सचिन बहरानी) : मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज से दो साल पहले तीस मार्च 2023 राम नवमी के दिन पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव मंदिर में हवन का आयोजन किया गया था, उस दौरान हवन करते समय बावड़ी धंस गई थी जिसमें कई लोग समा गए थे। इस पूरे मामले में देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। वही महू से आर्मी की मदद भी ली गई थी। इस मामले में जमकर राजनीति भी हुई थी। जूनि इंदौर पुलिस ने बेलेश्वर महादेव मंदिर के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरलीधर सबनानी को दोषी मानते हुए आरोपी बनाया गया था जिसमें दोनों की लापरवाही पुलिस द्वारा दर्शाई गई थी। इस पूरे मामले में कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए थे। घटना के साल भर बाद अध्यक्ष और सचिव को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। इस मामले में लोअर कोर्ट में आज दोनों को दोषमुक्त पाया है।

आप को बता दें इस पूरी घटना में 36 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 18 भक्त घायल हो गए थे जो वहां हवन में उस दिन शामिल थे। अध्यक्ष शिवाराम गलानी के वक़ील राघवेंद्र सिंह पुलिस ने बताया कि पुलिस द्वारा विवेचना की गई थी और दो आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में बनाए गए थे। इस पूरे मामले में 33 गवाह कोर्ट में पेश हुए थे। सबके कथन सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषमुक्त करारा दिया है। वही कोर्ट ने पुलिस की जांच पर कहा कि पुलिस ने लापरवाही की है और ठीक से जांच नहीं की है। वही अधिवक्ता बेस ने बताया कि कोर्ट द्वारा यह मान्य किया गया कि नगर निगम को भी यह पता नहीं था कि वह बावड़ी है जबकि निगम कार्यालय वहीं पर मौजूद था। इसके साथ ही नगर निगम की भी इस पूरे मामले में लापरवाही है।

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