MP हाईकोर्ट से कांग्रेस नेत्री को मिली बड़ी राहत, जिला कोर्ट के फैसले पर लगाया स्टे, नहीं होगा उपचुनाव

Edited By meena, Updated: 03 Sep, 2026 08:51 PM

congress leader gets major relief from mp high court

मध्य प्रदेश के इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां इंदौर के वार्ड 60 में निर्धारित उपचुनाव अब नहीं होंगे...

इंदौर (सचिन बहरानी) : मध्य प्रदेश के इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां इंदौर के वार्ड 60 में निर्धारित उपचुनाव अब नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने इस मामले में पार्षद सुनेहरा अंसाफ अंसारी को बड़ी राहत दी है। अब सुनेहरा अंसाफ अंसारी ही वार्ड 60 की पार्षद बनी रहेंगी।

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दरअसल, सुनेहरा अंसाफ अंसारी पर चुनाव हलफनामे में संपत्ति को लेकर गलत जानकारी देने के आरोप लगे थे। पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी की शिकायत पर इंदौर जिला कोर्ट ने सुनेहरा अंसाफ अंसारी का चुनाव शून्य किया था।

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जिला कोर्ट के फैसले के बाद तत्कालीन पार्षद सुनेहरा अंसाफ अंसारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और रीट पिटिशन लगाई थी। जिस पर बड़ा फैसले सुनाते हुए हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के निर्णय को स्टे दिया है और वार्ड उपचुनाव पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि चुनाव आयोग ने इस वार्ड में उपचुनाव करवाने के लिए 29 सितम्बर की तारीख निर्धारित की थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद वर्तमान में सुनेहरा अंसारी पार्षद बनी रहेगी।

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