Edited By Vandana Khosla, Updated: 09 Oct, 2026 04:23 PM

MP desk: मध्यप्रदेश में से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां एमपी हाईकोर्ट ने ओबीसी (OBC) आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने से इंकार कर दिया है।
MP desk: मध्यप्रदेश में से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां एमपी हाईकोर्ट ने ओबीसी (OBC) आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने से इंकार कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण नहीं देने का बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, 27 प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक है। 27 प्रतिशत के हिसाब से जो भर्ती पहले हो चुकी है वह बरकरार रहेगी। 29 सितंबर, 2022 तक की ज्वाइनिंग वैध रहेगी। इसके बाद की ज्वाइनिंग मान्य नहीं रहेगी।