सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन पर रोक को लेकर हाईकोर्ट ने MP सरकार से मांगा जवाब

Edited By suman, Updated: 25 Jan, 2019 03:56 PM

the high court has asked the mp to stop the promotion

प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद भी, मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन रोककर रखने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और उसका जवाब मांगा है।

भोपाल: प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद भी, मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन रोककर रखने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और उसका जवाब मांगा है। 


PunjabKesari


जबलपुर में पदस्थ जिला खनिज अधिकारी प्रदीप तिवारी ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका लगायी थी। उस पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन पर रिजर्वेशन की स्थिति साफ कर दी है तो उसने कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक जारी क्यों रखी है।  हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 5 मार्च तक का समय दिया है. उसके बाद इस मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। 


PunjabKesari

 

जिला खनिज अधिकारी प्रदीप तिवारी की याचिका में कहा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन मामले पर स्थिति साफ करते हुए कहा था कि राज्य सरकारें कर्मचारियों को नियमानुसार प्रमोशन दें सकती हैं। लेकिन ऐसे सभी प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में जो अपील के मामले पेंडिंग हैं, उन पर आने वाले फैसले के अधीन रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के आधार पर केन्द्र सरकार ने 15 जून 2018 को सभी राज्य सरकारों को एक आदेश जारी किया था। उन्हें कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। बावजूद इसके मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोक दिया गया है। प्रदेश सरकार के इस रवैए के खिलाफ हाईकोर्ट में प्रदीप तिवारी ने याचिका दायर की थी। उसी पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!