ईडी ने जब्त की सौरभ शर्मा की 108 करोड़ की संपत्ति, भोपाल कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल

Edited By meena, Updated: 09 Apr, 2025 06:17 PM

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ईडी ने भोपाल कोर्ट में 108.25 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के आरोप में करोड़पति पूर्व ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल सौरभ शर्मा...

भोपाल : ईडी ने भोपाल कोर्ट में 108.25 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के आरोप में करोड़पति पूर्व ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल सौरभ शर्मा और अन्य के खिलाफ 8 अप्रैल को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। अदालत ने उसी दिन मामले को स्वीकार कर लिया। ईडी ने सौरभ शर्मा की संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी कुल कीमत 108.25 करोड़ रुपए हैं।

लोकायुक्त भोपाल द्वारा सौरभ शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(बी) के तहत बड़े पैमाने पर सौरभ शर्मा भ्रष्टाचार में लिप्त होना पाया गया। पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद अब भोपाल की सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

इसके अलावा ईडी ने 25 मार्च, 2025 को 92.07 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया था, जो सभी शर्मा के लेन-देन से जुड़े थे। रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम तक फैली संपत्तियां और यहां तक ​​कि उनके द्वारा नियंत्रित फर्मों और सोसाइटियों के नाम पर, शर्मा के नेटवर्क के दायरे में होना पाया गया। इसके अतिरिक्त, 16.18 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं, दिसंबर 2024 में गहन जांच की गई, क्योंकि उनसे जुड़ी संपत्तियों पर राज्य लोकायुक्त और आयकर विभाग ने छापे मारे, जिसमें कल्पना से परे संपत्ति का पता चला।

दिसंबर 2024 में लोकायुक्त के छापे ने इस विवाद को और तेज कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सौरभ की नियुक्ति ने उन नियमों का उल्लंघन किया है, जो इस तरह की नियुक्तियों पर रोक लगाते हैं, यदि कोई आश्रित पहले से ही सरकारी सेवा में है। हाल ही में स्थगित हुए बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे ने राज्य विधानसभा को भी हिलाकर रख दिया, जिसके परिणामस्वरूप यह कहानी और भी गहरी हो गई। विपक्षी सदस्यों ने शर्मा और उनकी मां उमा शर्मा पर आरोप लगाया था कि उनके पिता के निधन के बाद सौरभ की अनुकंपा नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने गलत हलफनामे दिए थे। तथ्यों और दस्तावेजों की गहन जांच के बाद, राज्य पुलिस ने धोखाधड़ी और छल पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत ग्वालियर के सिरोल पुलिस स्टेशन में मां-बेटे की जोड़ी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। इस संबंध में ग्वालियर में राज्य परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी किरण कुमार शर्मा द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई, जिससे आरोपों को और बल मिला।

शर्मा का करियर बहुत छोटा था, जो 29 अक्टूबर 2016 को शुरू हुआ और 9 जून 2023 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हुआ। अब, उनके कार्यकाल के दौरान और उसके बाद अर्जित की गई संपत्ति की जांच चल रही है, जिससे उनके सेवाकाल में व्याप्त भ्रष्टाचार के अंधेरे पहलुओं पर तीखी रोशनी पड़ रही है।

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