सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण पर लगी रोक हटाई, तुरंत भर्ती और प्रमोशन के दिए निर्देश

Edited By meena, Updated: 01 May, 2023 03:24 PM

supreme court lifts ban on 58 reservation in chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने 58% (SC+ST+OBC) आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है

रायपुर (सत्येंद्र शर्मा): छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने 58% (SC+ST+OBC) आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत भर्ती और प्रमोशन के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर होगी।

बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने SC+ST+OBC का आरक्षण बढ़ाकर 58% कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह आरक्षण आदिवासियों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सेवा भर्ती में आरक्षण को कानून में संशोधन के जरिए बढ़ाया था। जिसे 2022 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद भूपेश बघेल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया और उनके साथ कई आदिवासी संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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