Edited By Himansh sharma, Updated: 04 Sep, 2025 04:21 PM

मध्य प्रदेश के सागर जिले में लंबे समय से अटके फसल बीमा भुगतान को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है।
सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में लंबे समय से अटके फसल बीमा भुगतान को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को आयोग की डबल बेंच (आर.के. कोष्ठा और अनुभा वर्मा) ने सागर कलेक्टर संदीप जी.आर. के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
मामला राहतगढ़ तहसील के ग्राम पीपरा के किसानों से जुड़ा है, जिन्होंने वर्ष 2009 में फसल बीमा कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। अपील की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य आयोग ने निर्णय को बरकरार रखा और 2014 में जिला उपभोक्ता आयोग ने कलेक्टर को किसानों को राशि दिलाने का आदेश पारित किया था।
कई बार वारंट के बाद भी नहीं हुआ पूरा भुगतान
आयोग ने पहले भी जमानती वारंट जारी किए थे, लेकिन कलेक्टर की ओर से अधिकतर मामलों में अधिकारी पेश होकर अगली तारीख लेने की बात कह देते थे। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ। तंग आकर आयोग ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
26 सितंबर को अगली सुनवाई
अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों को अब तक पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि शेष राशि जमा किए बिना राहत नहीं मिलेगी। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को तय की गई है।
अधिवक्ता जितेंद्र सिंह (सागर जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष और किसानों के वकील) ने बताया कि 2017 से वसूली की कार्यवाही लंबित है। अदालत के दबाव के बाद करीब 4 लाख रुपये तो जमा किए गए, लेकिन अभी भी 70 हजार रुपये का भुगतान नहीं हुआ है।