सिंगरौली में रिश्वतखोर पटवारी को 5 वर्ष की सजा, एक सहयोगी को भी जेल

Edited By meena, Updated: 23 Aug, 2025 05:12 PM

bribe taking patwari sentenced to 5 years in singrauli

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में पटवारी और उसके एक सहयोगी को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए ...

सिंगरौली (अंबुज तिवारी) : मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में पटवारी और उसके एक सहयोगी को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश खालिद मोहतरम अहमद ने रिश्वखोरी के मामले में यह फैसला दिया है। जिस व्यक्ति के माध्यम से पटवारी ने रिश्वत ली थी उसे भी न्यायालय ने मामले में आपराधिक षडयंत्र का दोषी माना है।

वर्ष 2014 में लोकायुक्त रीवा की टीम ने जिले के गनियारी वैड़न हल्का में पदस्थ तत्कालीन पटवारी विनय भूषण जौहरी और उसके सहयोगी रामतीरथ शाह को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया था।

गनियारी में वर्ष 2012- 13 में अशोक कुमार गुप्ता ने भूमि क्रय की थी। उसी भूमि के नामांतरण कराने और ऋण पुस्तिका बनाने के लिए तत्कालीन पटवारी विनय भूषण जौहरी ने 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत आवेदक ने लोकायुक्त में की थी।

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