फंस गए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद! हाईकोर्ट ने दिए FIR के आदेश, जानिए क्या है मामला?

Edited By Vikas Tiwari, Updated: 18 Aug, 2025 06:18 PM

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दरअसल मामला राजधानी भोपाल स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज से जुड़ा है, जिसे गलत तरीके से संचालित करने का आरोप है। हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। विभाग का कहना है कि कॉलेज आवश्यक दस्तावेज और शर्तें पूरी करने में विफल...

भोपाल: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल से कांग्रेस MLA आरिफ मसूद के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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ये है पूरा मामला…
दरअसल मामला राजधानी भोपाल स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज से जुड़ा है, जिसे गलत तरीके से संचालित करने का आरोप है। हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। विभाग का कहना है कि कॉलेज आवश्यक दस्तावेज और शर्तें पूरी करने में विफल रहा। हालांकि, छात्रहितों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कॉलेज को फिलहाल कंटिन्यू करने की अनुमति दी है, लेकिन नए एडमिशन पर रोक लगा दी गई है।

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हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी..
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने सालों तक ऐसा कॉलेज चल ही नहीं सकता। अदालत ने साफ कहा कि कॉलेज को मिली अंतरिम मान्यता भी नियमों के विरुद्ध थी। इस आदेश के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। मामला अब पुलिस जांच और एफआईआर की प्रक्रिया तक पहुंच गया है।

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