Edited By Himansh sharma, Updated: 05 Nov, 2025 09:46 AM

एमपी हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर केदार सिंह पर झूठा हलफनामा देने और एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) की कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने को गंभीरता से लिया है।
जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर केदार सिंह पर झूठा हलफनामा देने और एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) की कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने को गंभीरता से लिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए.के. सिंह की युगलपीठ ने कलेक्टर पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाते हुए अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह राशि याचिकाकर्ता के बेटे के खाते में व्यक्तिगत रूप से जमा करने के आदेश दिए हैं।
मामला शहडोल निवासी किसान हीरामनी वैश्य के बेटे सुषांत वैश्य पर बिना प्रक्रिया के एनएसए लगाने का था। जांच में सामने आया कि आदेश में गलत नाम दर्ज किया गया और फाइल राज्य सरकार को पुष्टि के लिए नहीं भेजी गई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि “एनएसए किसी टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसके लिए सख्त कानूनी प्रक्रिया जरूरी है।
हाईकोर्ट ने कलेक्टर और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।