Edited By meena, Updated: 14 Aug, 2024 05:36 PM
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पत्नी और तीनों बच्चों की हत्या के मामले में दशम सत्र न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है...
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पत्नी और तीनों बच्चों की हत्या के मामले में दशम सत्र न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को यह सजा सुनाई है। इस मामले में 29 जुलाई को सुनवाई पूर्ण हुई थी और कल न्यायालय ने फैसला सुनाया है। आरोपी उमेन्द्र केवट ने पत्नी सुक्रिता और तीन बच्चों खुशी, लिसा और नवजात पुत्र पवन की गला घोंट कर हत्या कर दी थी।
न्यायालय ने फैसले को ‘‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर'' मामलों में से एक माना है। इस मामले में पुलिस और अदालत की तत्परता भी सामने आई है, जिसके कारण बहुचर्चित मामले में अदालत ने उमेश को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनायी है। इस मामले में न्यायालय ने दोषी उमेन्द्र पर 10 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है और जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पत्नी और तीनों बच्चों की हत्या करने के बाद उमेंद्र ने भी आत्महत्या की कोशिश की थी। वह रस्सी का फंदा बनाकर झूल गया था, लेकिन रस्सी टूटने से वह आत्महत्या करने में असफल रहा। फिर वह दोबारा फांसी लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके बाद उसने खुद मस्तूरी थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया और पत्नी और तीनों बच्चों की हत्या का जुर्म कबूल किया था।