Edited By meena, Updated: 24 Apr, 2025 05:07 PM

मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक करोड़पति सौरभ शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है...
भोपाल : मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक करोड़पति सौरभ शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत ने सौरभ शर्मा और उसके साथी शरद जायसवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सौरभ शर्मा के मामले को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज की है।
बुधवार को ईडी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी, कोर्ट में दोनों पक्षों प्रवर्तन निदेशालय के वकील और सौरभ-शरद के वकीलों की दलीलें पेश की। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला एक दिन के लिए सुरक्षित रखा था। इस पर विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया है।
जिक्रयोग है कि सौरभ शर्मा के खिलाफ 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मामले में ईडी ने केस दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय की कोर्ट से सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, मौसरे जीजा विनय हांसवानी और साले रोहित तिवारी को जमानत मिल चुकी है। विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की कोर्ट से 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। वहीं सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल ने भी जमानत अर्जी लगाई थी।