मध्य प्रदेश के पांच जिलों में सात से नौ दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा

Edited By PTI News Agency, Updated: 08 Apr, 2021 10:38 PM

pti madhya pradesh story

भोपाल, आठ अप्रैल (भाषा) कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते मध्य प्रदेश के पांच जिलों में सात से नौ दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा बृहस्पतिवार को की गई। संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों ने यह जानकारी दी।

भोपाल, आठ अप्रैल (भाषा) कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते मध्य प्रदेश के पांच जिलों में सात से नौ दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा बृहस्पतिवार को की गई। संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों ने यह जानकारी दी।

वहीं, भोपाल शहर के कोलार क्षेत्र में शुक्रवार शाम छह बजे से नौ दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। साथ ही दमोह को छोड़कर प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक 60 घंटे तक लॉकडाउन और समस्त नगरीय क्षेत्रों में आठ अप्रैल से रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा।

जिन पांच जिलों में सात से नौ दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, उनमें रतलाम, बैतूल, कटनी, खरगोन एवं छिंदवाड़ा जिले शामिल हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, रतलाम एवं बैतूल जिलों में नौ-नौ दिनों का लॉकडाउन नौ अप्रैल शाम 6 बजे से लागू होगा, जबकि खरगोन एवं कटनी जिलों में सात-सात दिनों का लॉकडाउन नौ अप्रैल से क्रमश: रात नौ बजे एवं शाम छह बजे से लगाया जाएगा और छिंदवाड़ा जिले में आठ अप्रैल की रात 8 बजे से सात दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

इसके अलावा, शाजापुर जिले के शाजापुर नगरीय क्षेत्र में सात अप्रैल की रात्रि आठ बजे से लॉकडाउन जारी है, जो 10 अप्रैल की प्रात: छह बजे तक जारी रहेगा।

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 31 जुलाई तक सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक कामकाज होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 से शाम छह बजे तक रहेगा। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।

मध्य प्रदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा द्वारा बृहस्पतिवार को जारी आदेश में कहा गया, ‘‘राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में 30 अप्रैल तक के लिए आदेश जारी किये जाते हैं। प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में (दमोह को छोड़कर) शुक्रवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। दमोह के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।’’ मालूम हो कि दमोह में 17 अप्रैल को विधानसभा का उपचुनाव होना है।
आदेश में आगे कहा गया, ‘‘प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में आगामी 30 अप्रैल तक प्रतिदिन आठ अप्रैल रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा।’’ वहीं, छिंदवाड़ा से मिली रिपोर्ट के अनुसार, छिंदवाड़ा जिले में आठ अप्रैल की रात 8 बजे से आगामी सात दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
इसी बीच, रतलाम कलेक्टर गोपाल चंद डाड बृहस्पतिवार को संवाददाताओं को बताया, ‘‘जिला प्रशासन द्वारा लगातार समझाए जाने के बावजूद अधिकांश लोग मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। नतीजतन रतलाम में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस परिस्थिति को देखते हुए नौ अप्रैल शुक्रवार शाम छह बजे से 19 अप्रैल सोमवार सुबह छह बजे तक संपूर्ण रतलाम जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।’’
डाड ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में दूध की आपूर्ति घर-घर होगी। मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। सब्जी की आपूर्ति हो सकेगी।

खरगोन के जिलाधिकारी अनुग्रह पी ने बताया, ‘‘कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर खरगोन जिले में नौ अप्रैल रात नौ बजे से 17 अप्रैल सुबह 6 बजे तक का सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।’’
बैतूल के कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैतूल जिले में नौ अप्रैल शाम छह बजे से 19 अप्रैल सुबह छह बजे तक जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।’’ कटनी की कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मीडिया को बताया, ‘‘कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर कटनी जिले में नौ अप्रैल शाम छह बजे से 17 अप्रैल सुबह छह बजे तक जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।’’ भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘भोपाल शहर के कोलार क्षेत्र में नौ अप्रैल शाम छह बजे से 19 अप्रैल की सुबह छह बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।’’
अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन गतिविधियों की लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी, उनमें अन्य राज्यों से माल एवं सेवाओं का आवागमन, दवा एवं राशन की दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें शामिल हैं।
आदेश के अनुसार इसके अलावा, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, हवाईअड्डे से आने-जाने वाले नागरिक, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवायें एवं परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी एवं अधिकारीगणों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
मध्य प्रदेश में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक 4,324 नए मामले दर्ज किये गये हैं और 27 लोगों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 3,22,338 लोगों को यह महामारी अपनी चपेट में ले चुकी है, जिनमें से अब तक 4,113 लोगों की मौत हो चुकी है।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!