नाबालिग लड़की से दुष्कर्म! इलाज करने का झांसा देकर संबंध बनाए, 5 माह की गर्भवती निकली पीड़िता; उड़े होश

Edited By Vandana Khosla, Updated: 20 Oct, 2026 11:15 AM

rape of a minor girl man engaged in

कांकेरः छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आ रही है। जहां 14 साल की एक किशोरी से दुष्कर्म किया गया है। आरोप है कि इलाज करने का झांसा देकर संबंध बनाए गए। नाबालिग लड़की की तबीयत बिगड़ने पर उसे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र...

कांकेरः छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आ रही है। जहां 14 साल की एक किशोरी से दुष्कर्म किया गया है। आरोप है कि इलाज करने का झांसा देकर संबंध बनाए गए। नाबालिग लड़की की तबीयत बिगड़ने पर उसे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जहां मोडिकल जांच में पीड़िता पांच माह की गर्भवती निकली। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रमेश कुमार पिस्दा (44) के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़की भानुप्रतापपुर के एक आदिवासी बालिका छात्रावास में रहती थी। हाल में उसके बीमार पड़ने पर उसके माता-पिता को बुलाया गया, जो तडोकी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 16 अक्टूबर को माता-पिता पीड़िता को घर ले गए और अगले दिन अंतागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। आरोप है कि इस साल 15 अप्रैल को जब लड़की बीमार पड़ी, तो परिजन उसे इलाज के लिए तडोकी इलाके के अमागांव गांव में रहने वाले पिस्दा के पास ले गए, जो झाड़फूंक करता है।

आरोपी ने लड़की की जांच करने का नाटक किया और कहा कि उसके गर्भाशय में कोई समस्या है, जिससे भविष्य में इलाज के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी ने लड़की को एक ताबीज भी दिया। इसके बाद 25 मई को घर के कुछ काम के सिलसिले में लड़की को उसके चाचा के साथ आरोपी के घर भेजा गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी पीड़िता को एक प्रार्थना कक्ष में ले गया और उसके साथ आए रिश्तेदार को दूसरी जगह भेज दिया।

इसके बाद लड़की को कई बार आरोपी के पास ले जाया गया और इस दौरान उसे कथित तौर पर उसके परिवार वालों से दूर रखा गया। आरोपी ने पीड़िता को नशीले पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और उसका यौन शोषण किया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रांसगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है।
 

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