भोपाल में सीएमएचओ कार्यालय की टीम ने किया निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण

Edited By Himansh sharma, Updated: 01 Jul, 2025 11:46 AM

the team of cmho office inspected private health institutions

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल कार्यालय द्वारा निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स की जांच निरंतर की जा रही है।

भोपाल। (इजहार खान): मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल कार्यालय द्वारा निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स की जांच निरंतर की जा रही है। जिसमें नियम विरूद्ध संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थाओं पर कार्यवाही भी की जा रही है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अस्पतालों और क्लिनिक्स की जांच की गई। इस दौरान मप्र उपचार्यगृह एवं रूज़ोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के तहत सेवाओं का निरीक्षण किया गया। 

नवोदय कैंसर अस्पताल की जांच के दौरान बायो मेडिकल वेस्ट कंटेनर खुले पाए गए। बायो मेडिकल वेस्ट, कचरे एवं अन्य अपशिष्ट के नियमानुसार निस्तारण न करने, साफ सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए अस्पताल को नोटिस जारी किया जा रहा है। निरीक्षण दल द्वारा अस्पताल आने वाले मरीजों और परिजनों के बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए। 

PunjabKesariअचारपुरा मार्ग ईंटखेड़ी में संचालित क्लिनिक में ऐश्वर्या शर्मा नाम की महिला इलाज करते हुए मिलीं। क्लीनिक में संतोषी शर्मा के नाम से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पंजीयन पाया गया। संचालक द्वारा बताया गया कि क्लीनिक का पंजीयन सीएमएचओ कार्यालय में नहीं करवाया गया है । अपंजीकृत क्लीनिक पर अनाधिकृत प्रैक्टिस करते पाए जाने पर इसका संचालन बंद करवाया गया है। 

रॉयल मार्केट में संचालित क्यूर इमेजिंग एंड स्कैन सेंटर में क्लीनिक पंजीयन की वैधता समाप्त हो जाने के कारण पंजीयन नवीनीकरण न होने तक केंद्र को बंद रखा जाने के निर्देश दिए गए हैं। नर्सिंग होम एंड क्लिनिक निरीक्षण दल द्वारा वल्लभ नगर में चल रहे विंध्य डेंटल क्लिनिक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सक द्वारा अपनी डिग्री एवं रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया जा सका , हालांकि यह क्लीनिक सीएमएचओ कार्यालय में पंजीकृत मिला है। 
PunjabKesariमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ मनीष शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जिले में अलग अलग स्थानों पर चिकित्सा व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों की डिग्री, चिकित्सा पद्धति, काउंसिल का पंजीयन, मप्र उपचार्यगृह एवं रूज़ोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, गुमास्ता लाइसेंस की जांच की जा रही है। इन क्लिनिक्स पर विभाग की टीम नजर रख रही है। स्थानीय पुलिस, नगर निगम एवं प्रशासन का सहयोग भी लिया जा रहा है।

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