जाति प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े में 6 आरोपी दोषी करार, अदालत ने सुनाई 4 साल की सजा

Edited By meena, Updated: 22 Aug, 2025 06:56 PM

6 accused found guilty in caste certificate fraud case

इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय सुविधाएं प्राप्त की गईं और हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग भी की गई...

अनूपपुर (प्रकाश तिवारी) : अनूपपुर जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विष्वलाल ने प्रत्येक आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

फर्जीवाड़े का षड्यंत्र

मामला चचाई थाना क्षेत्र का है। 27 अप्रैल 2014 से 16 जुलाई 2019 के बीच ग्राम बसंतपुर दफाई अमलाई में सरपंच यदुराज पनिका, सचिव जितेन्द्र प्रजापति और हल्का पटवारी शैलेन्द्र शर्मा ने रमा गिरी की पुत्रियों प्रियंका और मधु के लिए फर्जी गोंड जाति प्रमाण पत्र तैयार कराया। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय सुविधाएं प्राप्त की गईं और हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग भी की गई।

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शिकायत और जांच

शिकायत श्रीनिवास तिवारी ने की थी, जिस पर थाना चचाई में मामला दर्ज हुआ। लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने अदालत में 17 गवाहों और 107 दस्तावेजों के साथ मजबूत पक्ष रखा। बचाव पक्ष से एक गवाह और 8 दस्तावेज पेश किए गए।

अदालत का कड़ा संदेश

सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने सरपंच, सचिव, पटवारी सहित सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया।

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