जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 27% OBC आरक्षण पर लगाई रोक

Edited By Vikas Tiwari, Updated: 02 Nov, 2020 07:23 PM

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मध्यप्रदेश में उपचुनाव शुरू होने से पहले बड़ी खबर आ रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने पूर्व की कमलनाथ सरकार के 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के फैसले पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मध्यप्रदे...

जबलपुर: मध्यप्रदेश में उपचुनाव शुरू होने से पहले बड़ी खबर आ रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने पूर्व की कमलनाथ सरकार के 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के फैसले पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मध्यप्रदेश में पहले 14% आरक्षण ही रहेगा। वहीं इस मामले में अब हाईकोर्ट एक दिसंबर को अंतिम सुनवाई करेगा।   

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आपको बता दें कि आज जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने साफ कर दिया की प्रदेश में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। अब आरक्षण से जुड़े सभी संबंधित मामलों की अंतिम सुनवाई आगामी 1 दिसंबर को होगी। तब तक निकलने वाली सरकारी नौकरी में ओबीसी वर्ग को लाभ नहीं मिल पाएगा।

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बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में SC को 16, ST को 20 और पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह तीनों को मिलाकर कुल आरक्षण 50 फीसदी होता है। 2018 में सरकार में आने के बाद कमलनाथ सरकार ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 14 से 27 प्रतिशत कर दिया। जिससे प्रदेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण 63% हो गया। जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के सीधा खिलाफ है। कमलनाथ सरकार के इस फैसले के खिलाफ बीजेपी समेत कई संगठनों ने ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी आज के फैसले में कहा कि किसी भी सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में 27% आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

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