विधायक बने रहेंगे कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा, विवेक तंखा की दमदार पैरवी

Edited By Himansh sharma, Updated: 19 Mar, 2026 11:41 AM

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मध्यप्रदेश की राजनीति में बड़ा मोड़ तब आया जब Supreme Court of India ने विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर अहम फैसला सुनाया।

भोपाल: मध्यप्रदेश की राजनीति में बड़ा मोड़ तब आया जब Supreme Court of India ने विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कांग्रेस विधायक Mukesh Malhotra को बड़ी राहत देते हुए फिलहाल विधायक बने रहने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने Madhya Pradesh High Court के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें भाजपा नेता Ramnivas Rawat को विधायक घोषित किया गया था।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

कोर्ट ने राहत के साथ दो अहम शर्तें भी लगाईं—

वोटिंग पर रोक: मल्होत्रा विधानसभा में किसी भी प्रकार की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे

वेतन-भत्ते पर रोक: उन्हें फिलहाल सैलरी और अन्य भत्ते नहीं मिलेंगे ,यानी विधायक की कुर्सी तो बनी रहेगी, लेकिन अधिकार सीमित रहेंगे।

कोर्ट में क्या हुआ?

मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता Vivek Tankha ने मुकेश मल्होत्रा की ओर से जोरदार पैरवी की। उनकी दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का फैसला लिया।

पूरा मामला क्या है?

विजयपुर विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर विवाद खड़ा हुआ, मामला हाईकोर्ट पहुंचा ,हाईकोर्ट ने मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया..साथ ही रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया गया.. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति यथावत बनी रहेगी।

आगे क्या?

इस हाई-प्रोफाइल केस की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। इसी दौरान यह तय होगा कि विजयपुर सीट से असली विधायक कौन रहेगा।

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