दो शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा पर सुनाया फैसला, जानें क्यों राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं कर पाएंगे कांग्रेस विधायक

Edited By meena, Updated: 19 Mar, 2026 01:05 PM

the supreme court pronounced its verdict on mukesh malhotra with two conditions

मध्यप्रदेश के श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने Madhya Pradesh High Court के उस फैसले को खारिज कर दिया गया है...

भोपाल: मध्यप्रदेश के श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने Madhya Pradesh High Court के उस फैसले को खारिज कर दिया गया है जिसमें Ramnivas Rawat को विधायक घोषित किया गया था। वहीं मुकेश मल्होत्रा की विधायकी बरकरार रखते हुए कांग्रेस के पक्ष में फैसला सुनाया है। हालांकि इस फैसले में दो शर्ते भी लागू की गई है। जिनका सीधा असर राज्यसभा चुनाव पर पड़ेगा।

क्या है दो शर्तें

  • पहली वे सदन में किसी भी तरह की वोटिंग नहीं कर सकेंगे। यानी आने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे।
  • दूसरी Salary Hold: विधायक के वेतन और भत्तों पर फिलहाल रोक...यानी कुर्सी बनी रहेगी, लेकिन ताकत सीमित रहेगी। यह शर्ते तब तक लागू रहेगी जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना देता, तब तक उन्हें विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन और अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे।

ये पूरा मामला

विजयपुर सीट पर हुए उपचुनाव के परिणामों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें मुकेश मल्होत्रा पर कुछ आपराधिक मामलें छिपाने के आरोप लगे थे। इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दूसरे नंबर पर विजयी रहे भाजपा विधायक रामनिवास रावत को विधायक घोषित करने का आदेश दिया था। वहीं कांग्रेस ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

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