SC के हस्तक्षेप के बाद 8 साल बाद दर्ज हुआ मामला, जमीन के नाम पर हुई थी करोड़ों की ठगी

Edited By shahil sharma, Updated: 17 Feb, 2021 08:25 PM

case filed after 8 years after sc intervention

कोतवाली थाने के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक मामला दर्ज किया गया है। शिवपुरी में रहने वाले प्रताप सिंह आसपुर ने जयपुर के व्यापारी के साथ ढाई करोड़ से अधिक की ठगी की है। मामला साल 2013 का बताया जा रहा है। जयपुर में प्रताप सिंह और प्रदीप सिंह...

शिवपुरी (भूपेंद्र शर्मा): कोतवाली थाने के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक मामला दर्ज किया गया है। शिवपुरी में रहने वाले प्रताप सिंह आसपुर ने जयपुर के व्यापारी के साथ ढाई करोड़ से अधिक की ठगी की है।

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मामला साल 2013 का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जयपुर में प्रताप सिंह और प्रदीप सिंह चौहान के रिश्तेदार लोकेंद्र सिंह राठौर रहते हैं। लोकेंद्र सिंह राठौर की जयपुर के व्यापारी भंवरसिंह शेखावत से परिचय था।

लोकेंद्रसिंह ने भंवर सिंह से कहा कि शिवपुरी में लाल पत्थर निकलता है और वहां पार्टनरशिप में स्टोन फैक्ट्री लगा सकते हैं। इसके बाद भंवरसिंह शेखावत लोकेंद्र सिंह के साथ 31 मार्च 2013 को शिवपुरी आए। लोकेंद्र सिंह ने भंवर सिंह को प्रताप सिंह से मिलवाया। इस मीटिंग में प्रताप सिंह ने जमीन खरीदकर स्टोन फैक्ट्री लगाने का सुझाव दिया। भंवर सिंह को ये सौदा पंसद आया और उसने डील फाइनल कर दी।

बताया जा रहा हैं कि भंवरसिंह और प्रतापसिंह की साझेदारी में फैक्ट्री लगाना फाइनल हुआ था। प्रताप सिंह ने भंवर सिंह को जमीन दिखाई ओर उसका सौदा करवाया। इस दौरान मशीन खरीदने के नाम पर 2 करोड़ 47 लाख 97 हजार रुपये भी ले लिए, लेकिन किसी तरह भंवर सिंह को ये पता चला कि जो जमीन उन्हें दिखाई गई है। वह  शासकीय पट्टे की है।

जयपुर निवासी भंवरसिंह ने प्रताप सिंह से अपने ढाई करोड़ रुपये वापस मांगे तो उसने कुछ दिनो में लौटाने की बात कही। काफी समय बीतने के बाद भी जयपुर के व्यापारी के पैसे वापस नहीं लिए गए। वहीं, आरोपी व्यापारी को धमकी भी देने लगा। व्यापारी से कहा जाने लगा कि शिवपुरी आए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा।

मामले को लेकर भंवरसिंह शेखावत ने जयपुर के वैशाली नगर के थाने में शिकायत दर्ज करवाई और मामले को हाईकोर्ट में लगाया गया। जब हाईकोर्ट ने उक्त लोगों को तलब किया तो उन्होंने कहा कि ये मामला शिवपुरी क्षेत्र से जुड़ा है, जिसे आधार बनाकर हाईकोर्ट ने मामले को क्वाइट कर दिया।

इसके बाद भंवरसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर के लिए आवेदन लगाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शिवपुरी पुलिस को एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश दिए। यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतापिंसह आसपुर,  प्रदीप चौहान सहित उनके रिश्तेदारों पर 420, 406, 120 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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